अब सिर्फ 7 दिन में मिलेगा नया जन्म प्रमाण पत्र, मात्र ₹20 से शुरू हुआ ऑनलाइन आवेदन– Birth Certificate Apply Online

By Shruti Singh

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Birth Certificate Apply Online:

Birth Certificate Apply Online: अगर आप भी जन्म प्रमाण पत्र के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते-लगाते थक चुके हैं तो अब आपके लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। अब मात्र ₹20 की फीस देकर आप घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं और सिर्फ 7 दिनों के भीतर आपको नया जन्म प्रमाण पत्र मिल जाएगा। खास बात ये है कि यह सुविधा न सिर्फ शहरों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी उपलब्ध है।

आवेदन प्रक्रिया बेहद आसान और तेज

अब जन्म प्रमाण पत्र के लिए लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको अपने राज्य की जन्म-मृत्यु पंजीकरण वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें, फिर जरूरी जानकारियां जैसे बच्चे का नाम, जन्म तिथि, स्थान और माता-पिता का विवरण भरें। सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर अपलोड करें और निर्धारित फीस का ऑनलाइन भुगतान कर फॉर्म सबमिट कर दें। इसके बाद आप आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।

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केवल 7 जरूरी डॉक्यूमेंट से बनवा सकते हैं प्रमाण पत्र

अगर आप सोच रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए कितने दस्तावेज़ लगेंगे तो बता दें कि इसके लिए सिर्फ 7 जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। इनमें माता-पिता का आधार कार्ड, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म स्थान प्रमाण (अस्पताल का सर्टिफिकेट), एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, शादी प्रमाण पत्र (अगर उपलब्ध हो) और मोबाइल नंबर शामिल हैं। अगर बच्चे का नाम तय नहीं हुआ है तो बिना नाम के भी प्रमाण पत्र बन सकता है, जिसे आप बाद में अपडेट कर सकते हैं।

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देरी से आवेदन करने पर क्या है प्रक्रिया

अगर किसी वजह से आपने बच्चे के जन्म के 21 दिन के भीतर आवेदन नहीं किया है तो चिंता की जरूरत नहीं है। आप 12 महीने के भीतर लेट फीस देकर भी आवेदन कर सकते हैं। अगर 1 साल से ज्यादा देर हो गई है तो मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद प्रमाण पत्र जारी होगा। इसके लिए आपको शपथ पत्र, पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज़ जमा करने होंगे। ऑनलाइन पोर्टल पर देरी से आवेदन के लिए अलग से सेक्शन दिया गया है जहां से आप प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

नाम जोड़ना और जानकारी में सुधार का तरीका

अगर आपने बिना नाम के जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है तो अब 12 महीने के भीतर बच्चे का नाम जोड़ सकते हैं। इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा अगर नाम, पता या माता-पिता की जानकारी में कोई गलती है तो आप सुधार के लिए भी ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। सुधार के लिए माता-पिता का जॉइंट एफिडेविट, पहचान पत्र और स्कूल सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज़ की जरूरत होगी। राज्य सरकारें इस प्रक्रिया को भी बेहद आसान बना रही हैं।

Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से लिखा गया है। जन्म प्रमाण पत्र आवेदन प्रक्रिया, फीस और नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। आवेदन करने से पहले अपने राज्य की अधिकृत सरकारी वेबसाइट या संबंधित कार्यालय से नवीनतम जानकारी अवश्य प्राप्त करें। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए हम उत्तरदायी नहीं होंगे।

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Shruti Singh

Shruti Singh is a skilled writer and editor at a leading news platform, known for her sharp analysis and crisp reporting on government schemes, current affairs, technology, and the automobile sector. Her clear storytelling and impactful insights have earned her a loyal readership and a respected place in modern journalism.

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